पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर की इलाहबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर लिया है। बताते चले कि विगत कई माह से अमिताभ ठाकुर जेल में बंद है। उनके ऊपर अतुल राय प्राकरण में पीडिता को प्रताड़ित करने का आरोप है।
बताते चले कि पूर्व आईपीएस को वालेन्ट्री रिटायर्मेंट दिया गया था। जिसके बाद वह मुखर होकर सरकार के नीतियों पर उंगलियाँ उठाया करते थे। इस दरमियान उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दिया था। वही सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीडिता द्वारा आत्मदाह से पूर्व वायरल किये हुवे अपने वीडियो में अमिताभ ठाकुर पर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
इस आत्मदाह में पीडिता की इलाज के दरमियान मौत हो गई थी। जिसके बाद जाँच के उपरांत पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ़्तारी हुई थी। इस अमिताभ ठाकुर पर पुलिस कार्यवाही के दरमियान बाधा पहुचाने का भी आरोप है। आज मिली ज़मानत के बाद अमिताभ ठाकुर के जेल से बाहर आने के रास्ते साफ होते दिखाई दे रहे है। अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने दिया है।